Bihar: मार्च 2026 में आए तूफान, ओले और बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनके लिए सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के जरिए 13 जिलों के हजारों किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके
Bihar: मार्च 2026 में आए तूफान, ओले और बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनके लिए सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के जरिए 13 जिलों के हजारों किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पात्र किसान 5 मई 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
किन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन और क्या है पात्रता
इस योजना का लाभ 13 जिलों के 88 प्रखंडों की 1484 पंचायतों के किसानों को मिलेगा। इसमें सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर जैसे जिले शामिल हैं। आवेदन के लिए किसान का बिहार का स्थायी निवासी होना और DBT पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और फसल का नुकसान 33% या उससे अधिक होना चाहिए।
कितनी मिलेगी सहायता राशि और क्या है नियम
सरकार ने अलग-अलग फसलों और सिंचाई के आधार पर अनुदान की दरें तय की हैं। यह सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन तक के लिए दी जाएगी।
| फसल/क्षेत्र का प्रकार |
अनुदान दर (प्रति हेक्टेयर) |
न्यूनतम अनुदान राशि |
| असिंचित (वर्षा आधारित) |
₹8,500 |
₹1,000 |
| सिंचित क्षेत्र |
₹17,000 |
₹2,000 |
| बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित) |
₹22,500 |
₹2,500 |
आवेदन कैसे करें और कहां से मिलेगी जानकारी
पात्र किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय परिवार का विवरण और आधार सत्यापन देना अनिवार्य होगा। सहायता की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर कॉल कर सकते हैं या अपने जिला कृषि पदाधिकारी से मिल सकते हैं।