Bhagalpur में 5 साल की बच्ची से रेप के दोषी महंत को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Bhagalpur: बिहार के भागलपुर में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले महंत को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। POCSO कोर्ट की स्पेशल जज सुगंधा प्रसाद ने सोमवार, 29 जून 2026 को दोषी महंत धर्मानंद बाबा को 20 साल के कठोर काराव
Bhagalpur: बिहार के भागलपुर में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले महंत को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। POCSO कोर्ट की स्पेशल जज सुगंधा प्रसाद ने सोमवार, 29 जून 2026 को दोषी महंत धर्मानंद बाबा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
यह पूरा मामला मई 2024 का है, जब एक 5 साल की मासूम बच्ची अपने पिता को ढूंढते हुए नाथनगर इलाके के एक आश्रम में गई थी। वहां महंत धर्मानंद बाबा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद 24 मई 2024 को मामला दर्ज कराया गया था। दोषी महंत धर्मानंद बाबा जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वाडे गांव का रहने वाला है।
सरकार की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शंकर जयकिशन मंडल ने इस केस की पैरवी की और अदालत में आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने POCSO एक्ट 2012 और 2019 के संशोधन के तहत यह फैसला सुनाया, जिसमें 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ यौन शोषण पर न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही जज ने पीड़ित बच्ची के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की सिफारिश भी की है।