Bihar: भागलपुर नगर निगम ने शहर की दीवारों और बिजली के खंभों को गंदा करने वाले अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। निगम ने अवैध यूनिपोल और बैनर लगाने वाले 11 लोगों और संस्थानों पर मुकदमा दर्ज कराया है। इस कार्रवाई
Bihar: भागलपुर नगर निगम ने शहर की दीवारों और बिजली के खंभों को गंदा करने वाले अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। निगम ने अवैध यूनिपोल और बैनर लगाने वाले 11 लोगों और संस्थानों पर मुकदमा दर्ज कराया है। इस कार्रवाई से शहर के कोचिंग सेंटरों और निजी संस्थानों में हड़कंप मच गया है।
किन संस्थानों पर हुई कार्रवाई और कहां दर्ज हुई FIR
नगर निगम ने तिलकामांझी और बरारी थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिन संस्थानों पर गाज गिरी है, उनमें कई नामी कोचिंग सेंटर और स्कूल शामिल हैं। इन लोगों ने सरकारी और निजी दीवारों के साथ-साथ बिजली के खंभों पर भी बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाए थे।
| संस्थान का नाम |
संस्थान का नाम |
| Ambition Point |
Yuva Coaching Center |
| Vedic Classes |
Vidyakutir |
| Health Clinic |
Maa Classes |
| Local Plus Two School |
Math Crash Course |
| Sigma Chemistry |
Bhanya Consultancy |
आगे क्या होगी कार्रवाई और क्या हैं नियम
अतिक्रमण शाखा प्रभारी जय प्रकाश यादव ने साफ किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। निगम अब 22 से अधिक अन्य लोगों पर केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। यह पूरी कार्रवाई बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत की गई है। अगर कोई दोबारा नियम तोड़ता है तो उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सरकार का रुख और अब तक की वसूली
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अवैध बैनर लगाने वालों से राजस्व गबन करने वाले अपराधियों की तरह निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में अब तक 11,000 से ज्यादा अवैध होर्डिंग के मामलों में करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। अकेले भागलपुर नगर निगम ने 10 प्रतिष्ठानों पर केस कर 19 लाख रुपये से ज्यादा का दंड वसूला है।