Bihar: भागलपुर नगर निगम ने शहर को व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने अवैध निर्माण, अतिक्रमण और बिना लाइसेंस वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विशेष ‘प्रवर्तन प्रभाग’ (Enforcem
Bihar: भागलपुर नगर निगम ने शहर को व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने अवैध निर्माण, अतिक्रमण और बिना लाइसेंस वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विशेष ‘प्रवर्तन प्रभाग’ (Enforcement Division) बनाया है। यह आदेश तुरंत लागू कर दिया गया है ताकि शहर की सड़कों और नालों को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके और प्रशासनिक काम में तेजी आए।
प्रवर्तन प्रभाग में कौन-कौन सी शाखाएं शामिल हैं और कौन करेगा निगरानी
नगर आयुक्त के निर्देश पर गठित इस प्रभाग की जिम्मेदारी नगर प्रबंधक असगर अली को सौंपी गई है। इस टीम में कुल पांच शाखाएं काम करेंगी, जिनमें अतिक्रमण शाखा, अवैध निर्माण शाखा, होर्डिंग शाखा, ट्रेड लाइसेंस शाखा और नक्शा शाखा शामिल हैं। इस काम के लिए 22 कर्मियों, 15 भूतपूर्व सैनिकों और 3 अतिरिक्त अमीनों की तैनाती की गई है। पारदर्शिता के लिए सभी प्रभारियों को अपनी दैनिक रिपोर्ट अगले दिन नगर आयुक्त को देनी होगी।
नियम तोड़ने वालों पर क्या होगी कार्रवाई और कितना लगेगा जुर्माना
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिना नक्शा पास कराए घर बनाने वालों पर अवैध निर्माण का केस चलाया जाएगा और बिना ट्रेड लाइसेंस दुकान चलाने वालों पर अवैध संचालन का मामला दर्ज होगा। सार्वजनिक जमीन या नाले पर स्थायी कब्जा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि सड़क पर अस्थायी अतिक्रमण करने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा, बिना रजिस्ट्रेशन के होर्डिंग लगाने और दीवारों पर पोस्टर चिपकाने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना ट्रेड लाइसेंस दुकान चलाने पर क्या होगा
भागलपुर नगर निगम के नए नियमों के अनुसार, बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वालों पर अवैध संचालन का मामला दर्ज किया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा
सड़क या नाले पर स्थायी अतिक्रमण होने पर कानूनी वाद शुरू किया जाएगा, जबकि अस्थायी अतिक्रमण करने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा।