Bhagalpur में काजवलीचक बम ब्लास्ट मामले में फैसला, 14 मौतों के गुनहगारों को 10-10 साल की सजा

Bhagalpur: बिहार के भागलपुर में हुए दिल दहला देने वाले काजवलीचक बम धमाके के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। करीब चार साल बाद भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने इस हादसे के दो मुख्य दोषियों को 10-10 साल के कठोर काराव

Bhagalpur: बिहार के भागलपुर में हुए दिल दहला देने वाले काजवलीचक बम धमाके के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। करीब चार साल बाद भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने इस हादसे के दो मुख्य दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस भीषण धमाके में 14 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बन गया था।

यह घटना 3 मार्च 2022 की रात करीब 11:30 बजे तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवलीचक मोहल्ले में हुई थी। अदालत ने मकान मालिक और मुख्य सरगना मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल उर्फ नवीन आतिशबाज को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। जांच में पता चला था कि यहां अवैध तरीके से पटाखे और विस्फोटक सामग्री जैसे अमोनियम नाइट्रेट, बारूद और सल्फर का भंडारण किया गया था, जिसके कारण यह बड़ा धमाका हुआ।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ATS, SIT और FSL जैसी बड़ी एजेंसियों ने जांच की थी। उस समय भागलपुर के SSP बाबू राम और DM सुब्रत कुमार सेन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। लापरवाही के आरोप में तत्कालीन तातारपुर थानाध्यक्ष एसके सुधांशु कुमार को सस्पेंड भी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस हादसे पर दुख जताया था और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

पटना हाई कोर्ट ने इस मामले को जल्द निपटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद जिला अपर सत्र न्यायाधीश-11 जे.के. कश्यप की अदालत में कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और अब दोषियों को सजा सुनाई गई है।