Bihar: भागलपुर के वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने एक सख्त नियम लागू किया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के किसी भी वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) जारी नहीं होगा। जिले में एक लाख से ज्यादा गाड़ि
Bihar: भागलपुर के वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने एक सख्त नियम लागू किया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के किसी भी वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) जारी नहीं होगा। जिले में एक लाख से ज्यादा गाड़ियां प्रदूषण टेस्ट में फेल हैं, जिससे अब वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बिना HSRP के PUC सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा?
परिवहन विभाग ने 16 अप्रैल, 2026 से यह नियम प्रभावी कर दिया है। इसका मुख्य मकसद गाड़ियों की चोरी रोकना और रजिस्ट्रेशन में होने वाली हेराफेरी को खत्म करना है। NIC ने PUC पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए हैं, जिससे अब सिस्टम बिना HSRP के सर्टिफिकेट जेनरेट नहीं करेगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने खासकर 2019 से पहले के वाहनों के मालिकों को एक महीने के अंदर यह प्लेट लगवाने का निर्देश दिया था।
भागलपुर में वाहनों की मौजूदा स्थिति क्या है?
जिले में बड़ी संख्या में वाहन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। विभाग के आंकड़ों के अनुसार स्थिति कुछ इस प्रकार है:
| विवरण |
संख्या/जानकारी |
| प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल वाहन |
1,03,280 |
| बिना HSRP वाले वाहन |
40,000 से 45,000 |
| HSRP लेजर कोड लंबित मामले |
1,796 |
| जुर्माने की राशि |
₹5,000 से ₹10,000 तक |
इनमें से 80 प्रतिशत से ज्यादा वाहन 2019 से पुराने मॉडल के हैं।
नियम न मानने पर क्या होगी कार्रवाई?
जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) जनार्दन कुमार ने बताया कि अब सड़कों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। अगर कोई वाहन बिना HSRP या वैध PUC के पाया गया, तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, नए वाहनों को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। यदि कोई एजेंसी या शोरूम बिना HSRP के नई गाड़ी बाहर भेजता है, तो एजेंसी संचालक और मालिक दोनों पर कार्रवाई होगी। जो लोग अपनी प्लेट लगवाना चाहते हैं, वे www.bookmyhsrp.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।