Bihar: भागलपुर जिला प्रशासन ने आपदा में अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए राहत राशि पाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब अनुग्रह अनुदान (ex-gratia grant) की मंजूरी के लिए पीड़ितों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। एसड
Bihar: भागलपुर जिला प्रशासन ने आपदा में अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए राहत राशि पाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब अनुग्रह अनुदान (ex-gratia grant) की मंजूरी के लिए पीड़ितों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। एसडीओ पर काम के बोझ की वजह से फाइलों में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है।
अब किसे मिला मंजूरी देने का अधिकार और क्या बदला है
पहले अनुदान की स्वीकृति का अधिकार अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के पास था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन (ADM Disaster Management) को सौंप दी गई है। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब आवेदन सीधे अंचल अधिकारी (CO) या अपर समाहर्त्ता के पास जमा किए जा सकते हैं।
कितने दिनों में आएगा पैसा और क्या हैं नियम
प्रशासन ने भुगतान के लिए समयसीमा तय कर दी है ताकि आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। अपर समाहर्त्ता आपदा कुंदन कुमार के मुताबिक, सभी सही कागजात होने पर 10 दिनों के भीतर अनुदान मिल जाएगा।
| चरण |
समयसीमा |
| CO द्वारा जांच और रिपोर्ट भेजना |
6 कार्यदिवस |
| SDO द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति |
6 कार्यदिवस |
| DM से भुगतान की मंजूरी |
3 कार्यदिवस |
| खाते में पैसा ट्रांसफर (RTGS/Check) |
24 घंटे |
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं
राहत राशि पाने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे। अगर किसी फाइल में कोई गलती होती है, तो उसे वापस भेजने के बजाय संबंधित व्यक्ति को बुलाकर 3 दिन के अंदर सुधार कराया जाएगा। जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट नीचे दी गई है:
- FIR की कॉपी
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक