Bhagalpur में निरंजन यादव हत्याकांड का फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

Bhagalpur: भागलपुर की एक अदालत ने निरंजन यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में तीन लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 13 जुलाई 2026 को सुनाया गया, जिसकी जानकारी

Bhagalpur: भागलपुर की एक अदालत ने निरंजन यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में तीन लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 13 जुलाई 2026 को सुनाया गया, जिसकी जानकारी भागलपुर पुलिस ने साझा की है।

यह पूरा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कांड संख्या 193/24 दर्ज किया गया था। पुलिस जांच और कोर्ट की सुनवाई के बाद राजीव रंजन उर्फ लड्डू साह, सुशील कुमार और संजय मंडल को दोषी पाया गया। इन तीनों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302/34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सजा मिली है। धारा 302/34 का संबंध सामान्य इरादे से की गई हत्या से है।

जांच में सामने आया कि इस हत्या की मुख्य वजह जमीन के सौदे में पैसों के लेन-देन को लेकर हुआ विवाद था। इस मामले में पीड़ित निरंजन यादव की मां सीता देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई भागलपुर के Additional District Judge (ADJ) कोर्ट में हुई, जिसने सबूतों के आधार पर दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।