Bhagalpur में चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को उम्रकैद, जमीन विवाद में किया था कत्ल

Bhagalpur: बिहार के भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने सगे चाचा की बेरहमी से हत्या करने वाले भतीजे दीपक कुमार मिश्रा को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Bhagalpur: बिहार के भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने सगे चाचा की बेरहमी से हत्या करने वाले भतीजे दीपक कुमार मिश्रा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद करीब पांच साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

यह पूरा मामला 5 फरवरी 2022 का है जब आशीष कुमार मिश्रा उर्फ रौशन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि दोषी दीपक कुमार मिश्रा और उसके चाचा आशीष के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते दीपक, आशीष को जमीन दिखाने के बहाने लोदीपुर बाईपास इलाके में ले गया और वहां चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी।

मामले की सुनवाई करते हुए भागलपुर के ADJ-13 कोर्ट ने 2 जुलाई 2026 को दीपक कुमार मिश्रा को दोषी करार दिया था। इसके बाद 8 जुलाई 2026 को सजा पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इस केस की शुरुआती जांच सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एसएसपी बाबू राम और डीएसपी डॉ. गौरव कुमार की देखरेख में हुई थी।

वहीं इस केस में एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। 11 जुलाई 2026 को पता चला कि मृतक आशीष मिश्रा का मोबाइल फोन, जो एक अहम डिजिटल सबूत था, लोदीपुर थाने के मालखाने से गायब हो गया है। इस गंभीर चूक पर जिला सत्र न्यायाधीश-13 प्रशांत झा ने लोदीपुर थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।