Bengaluru और Mumbai के होटलों में मिला सड़ा मांस और गंदगी, FDA ने की बड़ी छापेमारी, कई लाइसेंस रद्द
Maharashtra/Karnataka: कर्नाटक और महाराष्ट्र में खाने-पीने की दुकानों और बड़े होटलों में भारी गंदगी और नियमों की अनदेखी मिली है। फूड सेफ्टी विभाग ने जब छापेमारी की तो वहां सड़ा हुआ मांस, एक्सपायर हो चुका डेयरी प्रोडक्ट औ
Maharashtra/Karnataka: कर्नाटक और महाराष्ट्र में खाने-पीने की दुकानों और बड़े होटलों में भारी गंदगी और नियमों की अनदेखी मिली है। फूड सेफ्टी विभाग ने जब छापेमारी की तो वहां सड़ा हुआ मांस, एक्सपायर हो चुका डेयरी प्रोडक्ट और बिना लाइसेंस के चल रहे बिजनेस पकड़े गए। इस कार्रवाई से बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में हड़कंप मच गया है।
बेंगलुरु में शुक्रवार 7 अगस्त को 26 थ्री-स्टार और फाइव-स्टार होटलों की जांच की गई। इसके बाद 10 अगस्त को UB City के पांच बड़े होटलों पर छापा मारा गया। इनमें Sky Hotel, Royal Chain, Madras Kitchen, Tescon Hotel और Senchezz Hotel शामिल थे। Sky Hotel में 45 किलो सड़ा हुआ चिकन और बीफ, 15 लीटर पुराना इस्तेमाल किया हुआ तेल और 6 किलो खराब वेजिटेबल कटलेट मिले, जिसके बाद होटल की किचन को सील कर दिया गया। अन्य होटलों से भी सड़ी हुई बत्तख का मांस, मछली और खराब मशरूम जब्त किए गए।
महाराष्ट्र में भी FDA ने सख्त एक्शन लिया है। 4 से 6 अगस्त के बीच 63 रेस्टोरेंट्स की जांच हुई, जिसमें 38 को सुधार नोटिस दिया गया और 7 के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। इससे पहले 25 मई से 31 जुलाई के बीच राज्यभर में 3,137 दुकानों की जांच हुई और करीब 55.72 करोड़ रुपये का असुरक्षित खाना जब्त किया गया। मुंबई के Poornima Restaurant और CCI, Willingdon Sports Club जैसे बड़े क्लबों के लाइसेंस भी रद्द किए गए। इसके अलावा IIT बॉम्बे की दो मेस और नूर मोहम्मद होटल समेत कई जगहों पर कार्रवाई हुई है।
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री U.T. Khader और महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने साफ कहा है कि पब्लिक हेल्थ के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मुंडे ने इसे ‘जीरो टॉलरेंस कैंपेन’ बताया है और कहा है कि सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब अब हफ्ते के सातों दिन और जरूरत पड़ने पर 24 घंटे भी काम कर सकती हैं।
नियमों की बात करें तो यह सारी कार्रवाई Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत की गई है। साथ ही, दोनों राज्यों ने स्कूलों के पास 50 मीटर के दायरे में ज्यादा फैट, शुगर और नमक वाले जंक फूड (HFSS) की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में 4 अगस्त को स्कूलों के अंदर भी ऐसे खाने पर पाबंदी लगाने के नए नियम जारी किए गए हैं।