Delhi, UP और Maharashtra: बकरीद के मौके पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मुंबई में कुर्बानी को लेकर प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने और प्रतिबंधित जानवरों के इस्तेमाल
Delhi, UP और Maharashtra: बकरीद के मौके पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मुंबई में कुर्बानी को लेकर प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने और प्रतिबंधित जानवरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। सरकार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Delhi और UP में कुर्बानी के क्या नियम हैं?
Delhi में गाय, बछड़ा और ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। सड़कों, गलियों या रिहायशी इलाकों में कुर्बानी नहीं की जा सकती, इसके लिए केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस का इस्तेमाल करना होगा। वहीं UP में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सार्वजनिक जगहों और खुले मैदानों में कुर्बानी पर बैन है। यूपी में कुर्बानी केवल निजी संपत्ति या प्रशासन द्वारा तय जगहों पर ही होगी। दोनों राज्यों में खून और कचरे को नालियों में बहाने पर सख्त मनाही है।
Mumbai की हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के नियम क्या हैं?
Mumbai में BMC ने कुर्बानी के लिए 109 जगहें तय की हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, रिहायशी फ्लैट्स के अंदर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर सोसाइटी के पास 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्लॉटर हाउस मौजूद है, तो सोसाइटी में अनुमति मिलना मुश्किल होगा। अस्थायी अनुमति के लिए सोसाइटी मैनेजमेंट से NOC लेना जरूरी है और कुर्बानी केवल बंद या नियंत्रित जगह पर ही होनी चाहिए। बड़े जानवरों की कुर्बानी केवल Deonar Abattoir में ही संभव है।
प्रशासन और धार्मिक नेताओं की क्या सलाह है?
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो डालने से मना किया है। UP में ड्रोन और CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक है। जमिअत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने भी मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें और सरकारी नियमों का पूरी तरह पालन करें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी कर सकते हैं?
फ्लैट्स के अंदर कुर्बानी प्रतिबंधित है। सोसाइटी में अनुमति के लिए BMC से परमिशन और सोसाइटी का NOC चाहिए होता है, लेकिन अगर 1 किमी के अंदर सरकारी स्लॉटर हाउस है तो अनुमति नहीं मिलेगी।
दिल्ली में कुर्बानी के लिए कौन से जानवर प्रतिबंधित हैं?
दिल्ली में गाय, बछड़ा और ऊंट जैसे बोवाइन प्रजाति के जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने पर आपराधिक मामला दर्ज होगा।