Baba Siddique मर्डर केस: कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकारा, अनमोल बिश्नोई को पेश करने का दिया आदेश
Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल MCOCA कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई को ट्रायल के लिए पेश करने में इतनी दे
Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल MCOCA कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई को ट्रायल के लिए पेश करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। जज सत्यनारायण आर नवान्डर ने साफ कहा कि आरोपियों को पकड़ना और उन्हें कोर्ट में लाना पुलिस की जिम्मेदारी है, इसमें कोर्ट को याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
मामला 12 अक्टूबर 2024 का है जब पूर्व मंत्री और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का आरोप है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई था, जिसने अपने गैंग का खौफ दिखाने के लिए यह कत्ल करवाया। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और वह सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में भी वांटेड है।
सिद्दीकी परिवार की तरफ से उनकी पत्नी शहज़ीन सिद्दीकी ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि पुलिस अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लेने में देरी कर रही है। परिवार ने बाहरी दबाव की बात भी कही थी। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि भारत सरकार के एक आदेश की वजह से अनमोल को जेल से बाहर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वह NIA के एक केस में तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि मुख्य आरोपी की वजह से केस की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता।
कोर्ट ने अब मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नियमों का पालन करते हुए अनमोल बिश्नोई की मौजूदगी सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जरूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाकर दिल्ली की कोर्ट से अनुमति ले और आरोपी की पूछताछ या गिरफ्तारी की कार्यवाही पूरी करे। पुलिस को इस पूरे मामले की कड़ाई से पालन रिपोर्ट 24 जुलाई तक जमा करने को कहा गया है।