Abu Dhabi में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लगेगा 1,000 दिरहम जुर्माना

World : अबू धाबी में रहने वाले पेट ओनर्स के लिए अब अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई छूट की समय सीमा खत्म कर दी है। अब जिन लोगों ने अपने पालतू जानवरों

World : अबू धाबी में रहने वाले पेट ओनर्स के लिए अब अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई छूट की समय सीमा खत्म कर दी है। अब जिन लोगों ने अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें प्रति जानवर 1,000 दिरहम का जुर्माना देना होगा।

अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट (DMT) ने इस सिस्टम को लागू किया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए पालतू जानवर को किसी लाइसेंस प्राप्त वेटेरिनरी क्लिनिक ले जाना होगा। वहां जानवर का हेल्थ चेक-अप होगा और उसे माइक्रोचिप लगाई जाएगी। क्लिनिक इस डेटा को सरकारी TAMM प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा, जिसके बाद मालिक को UAE Pass के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। पालतू जानवर की उम्र कम से कम 12 हफ्ते होनी चाहिए और उसे रेबीज समेत सभी जरूरी टीके लगे होने चाहिए। फिलहाल रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, लेकिन यह सर्टिफिकेट एक साल के लिए मान्य होगा और वैक्सीन की वैधता के हिसाब से इसे रिन्यू कराना होगा।

नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है:

नियम का उल्लंघन जुर्माने की राशि
बिना रजिस्ट्रेशन के पालतू जानवर रखना 1,000 दिरहम
रजिस्ट्रेशन रिन्यू न कराना 500 दिरहम
पालतू जानवर को लावारिस छोड़ना 2,000 दिरहम
जानवरों के साथ दुर्व्यवहार या लापरवाही 5,000 दिरहम तक

इस पूरे सिस्टम का मकसद शहर में पालतू जानवरों का एक सही डेटाबेस तैयार करना है। इससे खोए हुए जानवरों को उनके मालिकों तक पहुंचाना आसान होगा और आवारा जानवरों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब समय सीमा खत्म हो चुकी है और कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।