Abu Dhabi में गाड़ी पर अवैध इमरजेंसी लाइट लगाने वाले को जेल, 1 लाख दिरहम का जुर्माना
World : अबू धाबी की एक अदालत ने गाड़ी में अवैध तरीके से इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम लगाने वाले एक व्यक्ति को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने इस शख्स पर 1 लाख दिरहम का भारी जुर्माना लगाया है और उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। यह
World : अबू धाबी की एक अदालत ने गाड़ी में अवैध तरीके से इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम लगाने वाले एक व्यक्ति को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने इस शख्स पर 1 लाख दिरहम का भारी जुर्माना लगाया है और उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए चेतावनी है जो कानून के खिलाफ जाकर अपनी गाड़ियों में बदलाव करते हैं।
मामले की जानकारी के मुताबिक, 14 जुलाई 2026 को अबू धाबी की क्रिमिनल कोर्ट ने दो लोगों को सजा सुनाई। पहले आरोपी को सार्वजनिक सड़क पर बिना अनुमति के इमरजेंसी लाइट लगाकर गाड़ी चलाने के जुर्म में छह महीने की जेल और 1 लाख दिरहम का जुर्माना दिया गया। वहीं, दूसरे आरोपी को इस सिस्टम को लगाने में मदद करने के लिए दोषी पाया गया, जबकि उसके पास ऐसा काम करने का कोई कानूनी लाइसेंस नहीं था।
UAE के कानून बहुत सख्त हैं। कैबिनेट फैसले नंबर 45 (2016) के तहत किसी भी गाड़ी में बदलाव करने के लिए मान्यता प्राप्त वर्कशॉप से काम करवाना जरूरी है। बिना अनुमति के नियॉन लाइट या फ्लैशिंग LED लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लाइटों और सायरन का गलत इस्तेमाल आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है और सड़क पर अनुशासन बिगाड़ता है।
नियमों के मुताबिक, बिना अनुमति के इंजन या चेसिस में बदलाव करने पर 1,000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है। वहीं, असुरक्षित गाड़ी चलाने पर 500 दिरहम जुर्माना, 12 ब्लैक पॉइंट्स और 30 दिनों के लिए गाड़ी जब्त करने का प्रावधान है। अबू धाबी पुलिस ने साफ किया है कि केवल पुलिस, एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस जैसी आधिकारिक गाड़ियों को ही रास्ता मिलना चाहिए और गलत तरीके से इमरजेंसी सिस्टम का उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।